कृषि विपणन निदेशालय, जयपुर
ईसबगोल व जीरे के संदर्भ में कृषि विपणन की राज्य नीति संबंधी अधिसूचनाएं
| क्र. सं. |
राज्य सरकार के आदेश/अधिसूचना का क्रमांक एवं दिनांक |
विषय |
| 1. | अधिसूचना क्रमांक प.4(40)कृषि/ग्रुप-2/98 दिनांक 12.07.2004 | जीरा एवं ईसबगोल के लिए क वर्ग के दलाल को संदेय कमीशन एक प्रतिशत होगा । |
| 2. | अधिसूचना क्रमांक प.15(10)कृषि/ग्रुप-2/90 दिनांक 12.07.2004 | जीरा एवं ईसबगोल पर मण्डी समितियों द्वारा उद्ग्रहणीय मण्डी शुल्क की दर प्रति एक सौ रूपये पर 0.50 रूपये (पचास पैसे) मात्र विनिर्दिष्ट किया गया है । |
| 3. | राज्यादेश प.10(44)कृषि/ग्रुप-2/85 दिनांक 16.04.2005 | कृषि उपज मण्डी समिति मेड़तासिटी को जीरे की विशिष्ठ मण्डी घोषित की गई है। |
| 4. | राज्यादेश प.6(22)कृषि/ग्रुप-2/96 दिनांक 16.04.2005 | कृषि उपज मण्डी समिति जोधपुर को जीरे की विशिष्ठ मण्डी घोषित की गई है। |
| 5. | राज्यादेश प.6(2)कृषि/ग्रुप-2/05 दिनांक 22.08.2005 | कृषि उपज मण्डी समिति भीनमाल को ईसबगोल की विशिष्ठ मण्डी घोषित की गई है। |